लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दे दी है। पत्नी, बेटे-बेटी समेत कुल 41 आरोपियों पर आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही अब इस मामले में नियमित ट्रायल चलेगा।कोर्ट ने 9 जनवरी को दिए आदेश में कहा था कि लालू परिवार सहित 41 लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। वहीं, इस केस में 52 लोगों को बरी कर दिया गया था। आज की सुनवाई में कई आरोपियों के कोर्ट में पेश होने की संभावना है।पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विशाल गोग्ने ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहा था। अदालत के अनुसार, सरकारी नौकरियों के बदले संपत्ति हासिल करने की एक सुनियोजित साजिश रची गई।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संदेह के आधार पर यह पाया गया है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने सरकारी नौकरी को सौदेबाजी का जरिया बनाया। इसका उद्देश्य अपने परिवार के लिए अचल संपत्तियां हासिल करना था।
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